धनबाद : लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पर्सन विद डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूडी) यानी दिव्यांग, 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, कोविड-19 के कारण किसी अस्पताल में इलाजरत अथवा होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने वाले को चिकित्सक की सलाह पर पोस्टल बैलट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
यही नहीं, वोटर के अनुरोध पर अब्सेंटी वाटर्स इन एसेंशियल सर्विस कैटेगरी (आवश्यक सेवा श्रेणी में अनुपस्थित मतदाता) को भी यह सुविधा मिलेगी।
डाक मतपत्र कोषांग पदाधिकारी ने क्या कहा
इस संबंध में डाक मतपत्र कोषांग के वरीय पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार, विशेष श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान कराने की सुविधा उपलब्ध करने का निर्देश है।
इसके लिए सभी सहायक निर्वाचक पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष श्रेणी के मतदाताओं को चिन्हित कर इसकी सूचना डाक मतपत्र कोषांग को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
