Saturday, December 13, 2025
Homeबिहार झारखण्ड न्यूज़जमशेदपुर: नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई

जमशेदपुर: नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई

जमशेदपुर: नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई

जमशेदपुर: हाईकोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (एएक्सईएसएस) ने जमशेदपुर में नक्शा विचलन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. धालभूम एसडीओ, जमशेदपुर सीओ, जेएनएसी के अधिकारी, बिस्टुपुर पुलिस की टीम के साथ जेसीबी के साथ होटल के सेंटर प्वाइंट पर अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचे.

नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर कार्रवाई होगी: जमशेदपुर अक्षेस ने नक्शे से भटक रहे 21 भवनों को चिह्नित किया है. इसके विरुद्ध मानचित्र के विपरीत निर्माण, जी+2 से अधिक निर्माण, पार्किंग की जगह बेसमेंट दुकानें, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित कई अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। यानी नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग मालिकों को बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा देनी थी. लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग मालिकों ने बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में दुकानें बनाकर बेच दीं. जिसके कारण वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं।

2010 में झारखंड हाई कोर्ट ने ऐसी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट ने भी 2010 के नक्शा विचलन मामले में ऐसी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था. इसके बाद जमशेदपुर में भी कार्रवाई की गयी. बाद में पूरा मामला सुलझ गया. जिसके बाद साकची निवासी राकेश झा ने नक्शा का उल्लंघन कर पार्किंग स्थल को व्यावसायिक दुकान में तब्दील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (2078/2018) दायर की थी.

झारखंड हाई कोर्ट में नक्शा विचलन मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई: झारखंड हाईकोर्ट में नक्शा विचलन मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. 23 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने राकेश झा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अक्षय के वकील से कहा कि पहले वे बताएं कि कितनी इमारतें सील की गईं और कितनी गिराई गईं.

हाई कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद ऐसी टिप्पणी की: कोर्ट ने साफ किया कि अक्षय को पहले कुछ अवैध निर्माण गिराने होंगे. इसके बाद उसकी ओर से दी गई तहरीर (लिखित बयान) देखी जाएगी। आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने अक्षय के वकील से कहा कि कोर्ट ने बेसमेंट में पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में तो सुना है, लेकिन बेसमेंट में किचन बनने के बारे में कभी नहीं सुना है. जमशेदपुर: गैर कंपनी इलाके में आगामी अगले माह में छह फीसदी बिजली चोरी कम होगी, नया टार्गेट तय

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments