Saturday, November 1, 2025
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Jharkhand : छवि रंजन समेत 9 की न्यायिक हिरासत 30 तक बढ़ी, पूजा सिंघल मामले में इस दिन होगी गवाही

सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री में संलिप्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि कोर्ट से दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। इससे पूर्व ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 30 मार्च निर्धारित की है।

मामले में छवि रंजन चार मई 2023 से जेल में है। छवि के साथ बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, दलाल रिम्स कर्मचारी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद एवं अमित अग्रवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

पूजा सिंघल मामले में अब 30 को होगी गवाही

मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व अन्य से जुड़े मामले में शनिवार को गवाही नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने गवाही की तिथि 30 मार्च निर्धारित कर दी। ईडी कोर्ट ने पूजा व इंजीनियर शशि प्रकाश की न्यायिक हिरासत 30 मार्च तक बढ़ा दी है। पूजा 25 मई 2022 से जेल में है। बता दें कि पिछली सुनवाई में खूंटी के कार्यपालक अभियंता सिंकदर साहू की गवाही हुई थी।

सुनील की जमानत पर फैसला सुरक्षित

साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट ने सुनील की जमानत खारिज कर दी थी। सुनील, दाहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद 26 अगस्त 2023 को सुनील को गिरफ्तार किया गया था।

उषा मार्टिन के एमडी की राहत बरकरार

मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर को हाईकोर्ट से मिली राहत 22 मार्च तक बरकरार रहेगी। राजीव झंवर की अग्रिम जमानत पर अब 22 मार्च को सुनवाई होगी। पूर्व में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजीव के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

वीरेंद्र राम की जमानत पर फैसला सुरक्षित

मनी लाउंड्रिंग के आरोपी ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करके हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वीरेंद्र, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र की पत्नी राजकुमारी देवी व पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है। यह संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित की गई है।

आयुष्मान में इलाज न होने पर जवाब तलब

आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस संबंध में अशोक मिश्र ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में बीमाकृत गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है।

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