पाकुड़ : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की निर्वाचन की तिथि 16 मार्च को घोषणा के साथ ही निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उपरोक्त स्थिति में आदर्श आचार संहिता एवं शांति व्यवस्था तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं लोकसभा (आम) निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के निमित गोपाल कृष्ण कुँवर, प्रभारी अनुमंडल दण्डाधिकारी, अनुमंडल-पाकुड़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण क्षेत्र में 16 .मार्च .2024 से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी ही। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जाति, धार्मिक भाषाई समुदायों के बीच मतभेदो को बढ़ावा घृणा की भावना उत्पन्न हो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे तनाव पैदा हो। और ना ही किसी की बेवजह आलोचना करें। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मत प्राप्त करने के लिए जाति या साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार मत देने का अपील नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति या अभ्यर्थी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए रिश्वत, प्रलोभन,धमकी, मुफ्त परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराना जैसे चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण नहीं करेगें।.राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पूर्व से कोई सार्वजनिक सभा, बैठक अथवा प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं करेंगे । मतदान केंन्द्र के 100 मी० की दूरी तक किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे अथवा झंण्डा, बैनर आदि नहीं लगायेंगे।किसी के भी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर झण्डा, बैनर, पोस्टर होडिंग अथवा दिवार लेखन का कार्य नहीं करेंगे।बिना लिखित अनुमति के कोई भी लेखन कार्य नहीं कर सकेंगे इसके अलावा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी बिना पूर्व अनुमति के सभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन नहीं करेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए प्राप्त अनुमति की सूचना संबंधित थाना को समय पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सकें। प्रचार-प्रसार अथवा अन्य कार्य के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमति कोई नहीं कर सकेंगे। अनुमति के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच नहीं किया जा सकता है।सरकारी गेस्ट हाउस आदि अथवा उसके परिसर का उपयोग राजनैतिक बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेन्स अथवा प्रचार-प्रसार आदि के लिए नहीं कर सकता है। अस्त्र-शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र का प्रदर्शन उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, केबल नेटवर्क, एफ०एम० रेडिओ अथवा सोशल मिडिया में कुछ भी ऐसा प्रकाशित/पोस्ट नहीं कर सकते है, जिससे आदर्श आचार संहिता अथवा लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हो।
. यह निषेधाज्ञा आदेश शादी-विवाह, त्योहार एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
चुनाव घोषणा के साथ जिले भर में निषेधाज्ञा लागू… धारा 144 प्रभावी, बिना अनुमति के जुलूस, सभा आदि आयोजन करना वर्जित प्रशासन की रहेगी पैनी नजर
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