दुमका : झारखंड की उप राजधानी दुमका के जरूवाडीह में 17 वर्षीया नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देनेवाले चर्चित पेट्रोलकांड में अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनायी.
ये मामला अगस्त 2022 का है. 19 मार्च को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. सेंट्रल जेल दुमका से दोनों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई जिसके बाद अदालत में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इस केस के दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.
नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात उसी इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था. दोनों ने पीड़िता के घर की खिड़की से उसके उपर पेट्रोल छिड़कर दिया था और माचिस से आग लगा दी थी. एकतरफा प्रेम में इस घटना को अंजाम दिया गया था. दोषी करार दिया गया शाहरूख पीड़िता किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था. इस एकतरफा प्यार को किशोरी ने ठुकरा दिया, तो शाहरूख को नागवार गुजरा. फिर उसने युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी. वह 23 अगस्त की अहले सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर आया और किशोरी के कमरे की खिड़की से उस पर पेट्रोल डाल दिया. इसके बाद आग लगाकर भाग गया. पीड़िता की पांच दिन बाद मौत हो गई थी.
