राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन कार्यरत वैसे अनुबंधकर्मी जिन्होंने कम से कम एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें पांच फीसद मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। जबकि तीन से पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले को 10 और 15 एक्सपीरिएंस बोनस लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्यभर में कार्यरत करीब 10 हजार अनुबंधकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरओपी (रिकॉर्ड ऑफ प्रोसिडिंग) 2022-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का अनुमान्य 5 मानदेय वृद्धि के अनुरूप मानदेय भुगतान किया जाना है।
31 मार्च 24 के आधार पर कार्यकाल व बेस सैलरी पर बोनस की गणना
अभियान निदेशक ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड अंतर्गत कार्यरत जिन कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2023 को कम से कम एक वर्ष पूरी होती है, उन्हें उनके वर्तमान भुगतेय मानदेय पर अनुमान्य पांच प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ देय होगा। मानदेय वृद्धि एवं बोनस का वित्तीय लाभ 01 अप्रैल 2023 से आच्छादित होगा। वैसे अनुबंध कर्मी जिन्होंने एक ही पद पर तीन से पांच साल तक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें उनके बेस सैलरी का 10 प्रतिशत एक्सपीरिएंस बोनस देय होगा। जबकि, जिन अनुबंध कर्मियों ने एनएचएम में एक ही पद पर पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें उनके बेस सैलरी का 15 प्रतिशत एक्सपीरिएंस बोनस देय होगा। अभियान निदेशक ने स्पष्ट कहा है कि जिन कर्मियों ने तीन से पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर 10 प्रतिशत एक्सपीरिएंस बोनस का लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हें पांच वर्ष के बाद दिया जाने वाला 15 प्रतिशत बोनस में से शेष पांच प्रतिशत बोनस ही दिया जाएगा।
पद परिवर्तन की स्थिति में नए पद के अनुसार लाभ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जिन अनुबंध कर्मियों द्वारा एनएचएम अंतर्गत ही एक पद से दूसरे पद पर योगदान दिया गया है, वैसे कर्मियों को नए पद पर कार्यरत अवधि के अनुसार ही एक्सपीरिएंस बोनस दिया जाएगा। मानदेय वृद्धि का लाभ भी वैसे कर्मियों को पूर्व के पद के अनुसार देय नहीं होगा। पद विशेष पर योगदान की तिथि को ही कट ऑफ डेअ मानते हुए बोनस भुगतान किया जाएगा। संबंधित अधिकारी जांचोपरांत ही भुगतान करेंगे। अनाधिकृत भुगतान में राशि वसूलनीय होगी।
