झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2024 गठन की स्वीकृति मिली है। नियमावली 2019 में संशोधन करके इसे लाया गया है। इससे पहले प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता रखने के लिए राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा आयोजित हुई थी। यह परीक्षा जेटेट नियमावली 2012 के तहत हुई थी। पूर्व के नियमावली में कई त्रुटियां थीं। इस संदर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने कई अहम निर्देश दिए थे, जिसके तहत राज्य सरकार ने नई नियमावली गठन का निर्णय लिया है।
11 अगस्त 2023 का आदेश – कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए वांछित अर्हता में से शिक्षा स्नातक (बीएड) के प्रावधान हटाना।
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पूपील टिचर रेशीओ (पीटीआर) के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के नियुक्ति का प्रावधान। रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में दिए उच्च न्यायालय के तहत दिए आदेश पर कार्मिक विभाग के अधिसूचना में संशोधन जरूरी था। इस आदेश में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक, इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली में इस प्रावधान को झारखंड हाइकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया।
बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिसूचित होने के बाद पहली बार झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत जेटेट की परीक्षा 2013 और 2016 में ही हुई थी।
उसके बाद सरकार ने जेटेट नियमावली 2019 का गठन किया। इसके तहत अभी तक एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। वर्ष 2022 में नियमावली में संशोधन किया गया। इसके तहत भी परीक्षा नहीं हो सकी।
अन्य फैसले
● झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर, पर्यावरण से संबंधित प्रबंधन में डिग्री या पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियंत्रण तकनीकी से स्नातक व्यक्ति इस पद के योग्य होंगे।
● धनबाद के तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश मृतक उत्तम आनंद के आश्रित पत्नी कीर्ति सिंह को सहायक निबंधक पर नियुक्ति की मंजूरी।
● मंत्रिपरिषद की बैठक में जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन पुल निर्माण के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली।
● मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अंतर्गत 970 कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला हुआ।
● झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली (संशोधन) 2024 में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि अब 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा जो पहले हो, तय किया गया है।
● राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार ने किसान समृद्धि योजना को चलाने का नर्णिय लिया है। इसके लिए 80 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी।
● मंत्रिपरिषद की बैठक में कंपनी मेसर्स नज्ज लाइफ स्कल्सि फाउंडेशन या द नज्ज इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रस्तावित पांच वरष्ठि कॉरपोरेट अधिकारियों का राज्य सरकार के विभन्नि विभागों में सेवाएं लेने के प्रस्ताव पर फैसला हुआ है।
● वंदना दादेल ने बताया कि राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सैनिटरी पैड देने के फैसले पर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिली है।
● कैबिनेट सचिव ने बताया कि 37.78 लाख बच्चों को बैग दिया जाना है। इसके लिए कक्षा एक और दो, कक्षा तीन से पांच और कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों की संख्या, स्कूली बैग की दर और कुल राशि अलग-अलग तय की गई है।
● कृषि क्षेत्र में मिलेट फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना क्रियान्वित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
● जमशेदपुर में सेरलडीह से नरसिंहबहाल से उड़ीसा सीमा (14.18 किमी), 67.97 करोड़
● रांची से अनगड़ा सड़क के लिए हाहे, राहे सड़क तक 112.11 करोड़
● रांची के बन्ता से बुंड़ू तक (30.47 किमी), 178.22 करोड़
● धनबाद के गोविंदपुर-गिरिडीह पथ तक (10.69 किमी), 52.50 करोड़
