Monday, October 27, 2025
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झारखंड ऊर्जा निगम से 30 करोड़ का फ्रॉड, फर्जी गारंटी देकर करा लिया पेमेंट, ऐसे हुआ खुलासा

रांची की डोरंडा कुसई कॉलोनी स्थित झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के साथ आठ फर्जी बैंक गारंटी समर्पित कर 29.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में निगम के वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा नूतन भारती की लिखित शिकायत पर डोरंडा थाने में दो कंपनियों के अलावा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पोरा बाजार पंजाब नेशनल बैंक की मांद्रा शाखा के मैनेजर श्रीजय सिंधा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि निगम ने ट्रांसमिशन से संबंधित चार निविदा का काम सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को आवंटित किया था। निविदा लेने वाली कंपनी ने बाद में मेसर्स वैक्सिस इंजीनियरिंग इंडिया व मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उपक्रम के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए त्रिपक्षीय एकरारनामा किया था। इसके बाद दोनों कंपनी ने 28 फरवरी 2022 से काम शुरू किया। इस दौरान निगम ने निर्माण कंपनी की ओर से पीएनबी मांद्रा शाखा से निर्गत चार बैंक गारंटी की सत्यता की जांच कराई। इसके तहत निगम ने बैंक प्रबंधन से पत्राचार समेत विभिन्न माध्यमों से पूछा था कि बैंक गारंटी सही है या नहीं। जब बैंक प्रबंधन ने बैंक गारंटी की सत्यता की पुष्टि कर दी, तब निगम ने वैक्सिस इंजीनियरिंग को अग्रिम के तौर पर 29.86 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इसके बाद निगम ने दूसरी बार आए चार अन्य अग्रिम बैंक गारंटी की सत्यता की जांच के लिए जब बैंक प्रबंधन से पत्राचार के जरिए संपर्क साधा तब बैंक की ओर से अधिकृत ई-मेल और पते के जरिए यह बताया गया कि वहां से कोई बैंक गारंटी जारी नहीं की गई है और न ही किसी दस्तावेज में इसका उल्लेख है। इससे ऊर्जा निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद निगम की टीम जानकारी लेने पीएनबी की मांद्रा शाखा पहुंची। वहां गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर निगम ने सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स द्वारा समर्पित चार परफॉरमेंस बैंक गारंटी की राशि को जब्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद सिंप्लेक्स कंपनी के 26.06 करोड़ रुपए का नकदीकरण कराकर निगम के बैंक खाता में जमा करा लिया गया।

बैंक की मंशा पर निगम ने उठाए सवाल

नूतन भारती के अनुसार, जब हुगली स्थित पीएनबी के सर्किल ऑफिस में ऑडिट जांच विभाग को मामले की जानकारी दी गई, तब वहां से बताया गया कि पीएनबी की मांद्रा शाखा के अधिकृत पत्राचार के पते और ई-मेल आईडी का अवैध रूप से उपयोग कर बैंक गारंटी के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है। नूतन का आरोप है कि निगम की बैंक गारंटी की सत्यता की जांच संबंधी सभी तरह के पत्राचार का उत्तर पीएनबी की मांद्रा शाखा ने अधिकृत पता और ई-मेल आईडी के जरिए दिया। इसके बाद भी यह तर्क कि पता और ई-मेल आईडी का अवैध उपयोग हुआ, गलत है।

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