ED के अफसरों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रांची पुलिस द्वारा ईडी के अफसरों को जारी की गई नोटिस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों पर राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने SC/ST ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में रांची पुलिस ने जांच एजेंसी से जुड़े अफसरों को नोटिस भेजा था। रांची पुलिस ने इस मामले में सीआऱपीसी की धारा 41A के तहत अफसरों को नोटिस भेजा था औऱ 21 मार्च को उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रांची पुलिस के नोटिस के खिलाफ झाऱखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ईडी की तरफ से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने दलीलें पेश की थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की। इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी के अधिकारियों को राहत दे दी है।
रांची पुलिस की तऱफ से ईढी के एसोसिएट डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरतेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा समेत कुछ अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस में ईडी के अफसरों से कहा गया था कि वो रांची के गोंदा थाने में हाजिर होकर अपना जवाब दें। झारखंड के पूर्व सीएम औऱ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)के नेता हेमंत सोरेन ने ईडी पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। दरअसल ईडी की टीम ने जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में 27 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी।
बाद में ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया था। अपनी गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले ही हेमंत सोरेन ने रांची के एसटी-एससी थाने में आवेदन दर्ज करवाया था।
