साहेबगंज : राजमहल विधायक अनन्त ओझा ने विधानसभा में हलधर चासठ जाती को अनुसूचित जनजाति का जाती प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग किया। उन्होंने ने कहा कि झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 23 उपारऔर 24 के तहत् क्रमशः 5वींo और 6वी० सरवअनुसूची हद्वारा संशोधित (अनुसूचित जाति) तथासंशोधन आदेश, 1950 और संशोधन (अनुसूचित पत्रांजनजाति) आदेश 1950 तथा अनुसूचित जाति बिहतथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) छठअधिनियम, 2002 के तहत् राजमहल अनुमण्डल तथकार्यालय से दिनांक-11.03.2019 को “हलधर आवचासठ जाति” के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई गई है; वर्णितअधिनियम के आधार पर वर्त्तमान में “हलधर चासठ जाति'” को अनुसूचित जनजाति का जातिप्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ज़िससे उक्तजाति के लोग व सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है; वर्णित अधिनियम व तथ्यों के आधार पर “हलधर चासठ जाति ” के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र निर्गत कराते हुए सरकारी योजनाओं कासमुचित लाभ व अवसूर दिलाने का विचार रखती हैं।
विधानसभा में हलधर चासठ जाती को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का मामला
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