Travel Insurance: 45 पैसे का प्रीमियम वाला यह बीमा रेल दुर्घटनाओं में बहुत उपयोगी है; पूरी जानकारी पढ़ें
Travel Insurance: सोमवार सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन (Kanchanjunga Express Train Accident) हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई. साथ ही 60 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. ऐसे हादसों के समय यात्रियों या उनके परिवार पर आर्थिक संकट भी आ जाता है. जिससे निपटने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी (Railway Travel Insurance) काम आती है. टिकट बुक करते समय केवल 45 पैसे का बीमा यात्रियों के लिए ऐसे हादसों के समय बड़ा सहारा बनते हैं.INSURANCE: 80 हजार से अधिक किसानों ने PM फसल बीमा स्कीम से 101 करोड़ रुपये प्राप्त किए
कैसे खरीद सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी
जब भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तब केवल एक क्लिक पर ही 45 पैसे वाला बीमा खरीदा जा सकता है. यह खरीदना वैकल्पिक होता है. इसलिए कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं. इसमें मिलने वाला बीमा (Travel Insurance) कवर घायलों को या मृत्यु का शिकार हुए यात्रियों के लीगल नॉमिनी को मिलता है.
कितना मिलता है मुआवजा
यदि यात्रा के दौरान हादसे में यात्री की मौत हो जाती है तो 45 पैसे वाली ट्रैवल पॉलिसी लेने वाले यात्रियों के परिवारों को 10 लाख रुपये दिए जाते हैं. यदि कोई यात्री हादसे में पूरी तरह से विकलांग हो जाए तो उसे भी 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है.
आंशिक विकलांगता के मामले में 7,50,000 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा सामान्य चोट लगने की दशा में अस्पताल में एडमिट होने का खर्च 2 लाख रुपये तक दिया जाता है. बीमा में पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए भी 10 हजार रुपये दिए जाते हैं.
बीमा के लिए क्या है हादसे की परिभाषा
यात्रियों को ले जा रही ट्रेनों के बीच टक्कर हो जाए, ट्रेन पटरी से उतर जाए. यानी यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से लेकर यात्रा खत्म होने वाले स्टेशन के बीच ट्रेन कोई भी हादसे का शिकार होती है तो उन्हें बीमा के कवर के लिए हादसे माने जाएंगे.
हादसा होने के 15 दिन के अंदर ही बीमा के लिए दस्तावेज जमा करना जरूरी है. यदि बीमा कंपनी बीमा धारक द्वारा दायर प्रस्ताव को स्वीकारने के सात दिनों के अंदर भी भुगतान नहीं करते हैं इसमें ज्यादा समय होता है तो उन्हें बैंक दर से 2% अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा.
