टिकट बुक करते समय रखें ध्यान
IRCTC की तरफ से ट्रेन से यात्रा करने वालों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है. जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल है. ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जैसे जब भी आप ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक करें तो आपको ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखेगा. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन चुनना होगा. इस इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कराया हो.
इसके साथ ही एक PNR पर जितने भी टिकट कराएं गए हों उन सभी यात्रियों को इसका लाभ मिलता है. यात्रियों को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका टिकट कंफर्म या RAC होता है तभी आपको इसका फायदा मिलेगा. कंफर्म न होने की स्थिति में आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं.Car Insurance : गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, ऐसे पाएं फटाफट क्लेम, बस इन बातों को करें फॉलो

कैसे मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा?
हर दिन भारतीय रेलवे से लाखों लोग सफर करते हैं. कई बार ट्रेन हादसा हो जाता है. ऐसे में उस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने अगर टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लिया होगा तो वे ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं चुना है तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते. इसके साथ ही अगर रेलवे का टिकट ऑनलाइन खरीदा है तभी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा. ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
सही से दर्ज करें नॉमिनी की डिटेल
ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए आपको सिर्फ 45 पैसे खर्च करने होंगे. सिर्फ 45 पैसे के खर्च से आपको 7 से 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. इस यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है या विकलांग हो जाता है तो रेलवे की तरफ से उसके परिजनों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है. इसके लिए आपको टिकट बुक कराते समय नॉमिनी की डिटेल सही से भरनी होगी.
इसके साथ ही टिकट लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि नॉमिनी की डिटेल भरते समय अपना मेल आईडी ही डालें. कई बार लोग एजेंट से टिकट कराते हैं, ऐसी कंडीशन में भी आप एजेंट को अपना नंबर और ई-मेल आईडी डालने को कहें. ऐसा करने से हादसे की स्थिति में क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

कब तक कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए क्लेम?
अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो हादसे के 4 महीने के अंदर नॉमिनी या बेनेफिशियरी को इसके लिए क्लेम करना होगा. आपने जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया है उस कंपनी को जल्द से जल्द सारी डिटेल देनी होगी. क्लेम करने के कुछ दिन बाद ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा.
चोट के लिए 2 लाख… मृत्यु पर 10 लाख
इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को 10 लाख तक की राशि दी जाएगी. अगर यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री पूरी तरीके से विकलांग हो जाते है तो उसे भी 10 लाख तक का कवर दिया जाएगा. इसके अलावा आंशिक विकलांगता होने पर 7,50,000 का इंश्योरेंस, घायल होने पर 2 लाख का खर्च दिया जाता है. इसके अलावा मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को 10 हजार तक की राशि दी जाती है.