झारखंड की राजधानी रांची के प्रमुख सात स्थानों पर धारा-144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी गयी है। मंगलवार दोपहर से 60 दिनों तक यह प्रभावी रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला प्रशासन को कुछ संगठनों के द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकालने की सूचना मिली है। हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क, राजभवन और सीएम आवास के पास भी धरना और प्रदर्शन किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी काम में व्यवधान हो रहा है। यातायात बाधित होती है और शांति भंग होने का खतरा भी रहता है। इसे देखते हुए धारा-144 लागू किया गया है। इस दौरान किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्रत्त्-शस्त्रत्त्, बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल भी इन इलाकों में रोक रहेगी।
● झारखंड हाईकोर्ट की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
● नेपाल हाउस की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
● प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुर्वा की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में
● पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
● मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
● राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
● नये विधानसभा भवन की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में
