ED ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना में 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Patna : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पटना में 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। ये संपत्तियां बिहार उच्च शिक्षा की तत्कालीन उप निदेशक विभा कुमारी की थीं। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ईडी, पटना ने बिहार की तत्कालीन उच्च शिक्षा उपनिदेशक श्रीमती विभा कुमारी के आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।” “अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दिल्ली में स्थित हैं।
इससे पहले दिन में, ईडी ने बताया कि उसने हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई छापेमारी के दौरान 2.98 करोड़ रुपये नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेजों में हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं की खाता बही और डिजिटल डिवाइस शामिल हैं।
ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय Lakata Zonal Officeने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के मुंबई में संदिग्धों के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। एक अलग मामले में, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अरविंद धाम की सात दिनों की हिरासत प्रदान की।
ईडी ने गिरफ्तारी के बाद धाम को अदालत में पेश किया और उनसे पूछताछ के लिए 14 दिनों की हिरासत मांगी। उन्हें कल गिरफ्तार किया गया। इससे पहले, सीबीआई ने एमटेक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर करीब 20,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है।Bihar Chief Minister Nitish Kumar: बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा
